FSSAI का आदेश अब कचोरी बनाने वाले को फूड लाइसेन्स लेने के लिए Bsc Chemistry पास युवक को रखना होगा नोकरी पर,
1 November से फूड लाइसेन्स नई दिल्ली से बनेगा, ऐेसे ही सख्त नियम से 48 लाख रोजगार पर आएगा संकट

FOOD व्यापारी तैयार हो जाए। November 1 , 2020 से food license उन्हें जिले का अधिकारी नहीं दे सकेगा। Food licence के लिए उन्हें FSSAI नई दिल्ली जाना होगा । इसके साथ ही , भुजिया, रसगुल्ला, कचौरी, व मिठाई के व्यापार को propwriter एक्ट में शामिल करने से कई ऐसी शर्ते इसमें जुड़ गई हैं।
जिसे पूरा करना प्रदेश के छोटे व्यापारियों के लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा इस एक आदेश से प्रदेशभर के 48 लाख लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है कचौरी बनाने वाले को भी food license लेने के लिए दुकान Bsc Chemistry पास युवक को incharge रखना होगा, हर साल license के पैसे देने होगे
यह आदेश छोटे व्यापारियों को बड़ी फ्रेंचाइजी का गुलाम बना देगा। सबसे छोटी दुकाने कचौरी बनाने की होती है। एक कचौरी बनाने वाले को सबसे पहले 7000rs फीस देकर online आवेदन करना होगा। उसे Bsc Chemistry पास युवक को तकनीकी incharge की नियुक्ति देनी होगी, जांच करेगा। 4-5 हजार रुपए देकर पानी की जांच करवाकर report submit करनी होगी